स्कूलों की फीस को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से परेशान दिल्ली के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्कूल फीस को लेकर कई अहम घोषणाएं की। दिल्ली सरकार की तरफ से उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों के लिए इन राहतों का ऐलान करते हए कहा कि दिल्ली में कोई भी स्कूल चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, सरकार की इजाजत के बिना स्कूल की फीस बढ़ा नहीं सकते हैं।

सभी प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ को समय पर सैलरी देंगे। अगर कोई समस्या है तो पेरेंट्स संस्था की मदद से अपने स्टाफ को सैलरी देनी होगी। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा उन पर आपदा कानून और दिल्ली स्कूल एक्ट के तहत कार्यवाही होगी।

सिसोदिया के मुताबिक, “ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल–बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ाएँगे। ये स्कूल एक साथ तीन महीने की फ़ीस भी नहीं लेंगे, केवल एक महीने की ट्यूशन फ़ीस के अलावा कोई अन्य फ़ीस नहीं लेंगे।“ इसके साथ ही सरकार ने यह भी आदेश दिया कि फ़ीस न देने पर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की ज़िम्मेदारी है कि सभी teaching, non-teaching, contract या outsourced स्टाफ की तनख्वाह समय से दें। ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों(सरकारी ज़मीनों अथवा प्राइवेट ज़मीनों वाले) पर लागू होंगे।

मनीष सिसोदिया के मुताबिक,

“मेरे संज्ञान में ये बात आयी हैं कि कई स्कूल मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं, स्कूल बंद होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस वसूल रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को इतना नीचे गिरने की जरूरत नही है। इसलिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ा सकता है। इस समय बच्चों की फीस ना देने की वजह से उनका ऑनलाइन कक्षाओं से नाम काटना भी उचित नहीं है।“

आपको एक बार फिर से बता दें कि कोई स्कूल 3 महीने की फीस चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी वो भी प्रति माह लेनी होगी। ट्रांसपोर्टेशन फीस लेने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ है उन्हे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से नहीं काटा जाएगा।

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