
आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये और इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह किया है । विभाग ने साफ साफ यह कह दिया है कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा ।
लोगों को सार्वजनिक संदेश देते हुए आयकर विभाग ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेनदेन में दो लाख रुपये या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है । इसी तरह अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए 20,000 रुपये नकद लेन-देन और कारोबार से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है ।
आम जनता को अपने अभियान से जोड़ने की पहल करते हुए कर विभाग ने इन नियमों के उल्लंघन की जानकारी मुहैया कराने की भी अपील की है । इस तरह के मामलों की जानकारी लोग आयकर विभाग के संबंधित कार्यक्षेत्र के प्रधान आयुक्त को या blackmoneyinfo@incometax. gov.in पर ईमेल करके भी दे सकते हैं ।
















