दिल्ली विधानसभा चुनाव – एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 के लिए तय मतदान के दिन 8 फरवरी, 2020 (शनिवार) को सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी तरह का एग्जिट पोल करने और एग्जिट पोल के नतीजे को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

 

इसके साथ ही, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126(1) (ब) के तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के लिए तय समय से पहले के 48 घंटे के दौरान ओपिनयन पोल के नतीजे या कोई अन्य चुनाव सर्वेक्षण जैसे चुनाव से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही दलों ने सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है वहीं कांग्रेस भी दिल्ली में अपनी खोई जमीन पाने के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रही है।

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