Breaking – लव जिहाद पर कानून बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार

लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लव जिहाद को लेकर लगातार देश भर में मचे बवाल के बीच मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लव जिहाद के कलंकित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए कठोर कानून बनाने का मन बना लिया है।

मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि उनकी सरकार जल्द ही राज्य विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक पेश करेगी।

गैर जमानती अपराध होगा लव जिहाद- मिलेगी कठोर सजा

मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक प्रदेश में लव जिहाद गैर-जमानती अपराध होगा और साथ ही इस कानून में दोषियों को पांच साल तक की सजा का भी प्रावधान होगा।

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आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी शिवराज सरकार

सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद लव जिहाद जैसे मामलों में गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा , जिसमें 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होगा।

इस कानून के लागू हो जाने के बाद, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में होगा।

हालांकि अगर कोई व्यक्ति सही भावना से अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहेगा तो उन्हें इसकी पूरी छूट पहले की तरह ही मिलती रहेगी लेकिन इसके लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा।

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गृहमंत्री मिश्रा के मुताबिक, जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।

आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कह चुकी है।