नए वित्तीय वर्ष में नई सुविधाएं

नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल का दिन अपने साथ कई ऐसे बदलाव ला रहा है, जो हमारी आपकी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं।

जानिए कुछ ऐसे बदलावों के बारे में जो जिंदगी को सुकून देने वाले हैं ।

आयकर में बड़ी छूट

वेतनभोगी वर्ग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि नए नियमों के तहत उनकी पांच लाख रुपये तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी।

समझदारी से बचत करने वाले करदाता कई तरह की अन्य छूट का फायदा लेते हुए आठ से साढ़े आठ लाख रुपये तक की आय पर कर की बचत कर सकेंगे। बैंकों और डाकघरों में जमा पर मिल रहा 40 हजार रुपये तक का ब्याज भी करमुक्त होगा।

लोन होगा सस्ता

सोमवार से बैंक एमसीएलआर के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के रेपो रेट के आधार पर कर्ज देंगे। ऐसे में आरबीआइ जब भी रेपो रेट में कटौती करेगा, बैंकों को कर्ज पर ब्याज घटाना ही होगा। इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। हालांकि रेपो रेट में बढ़ोतरी की सूरत में बैंक ब्याज दर बढ़ा भी सकते हैं।

घर भी होगा सस्ता

जीएसटी परिषद द्वारा पिछली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर एक फीसदी और अन्य वर्ग के मकानों पर पांच फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत घर के दाम की सीमा भी 30 लाख से बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दी गई है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में भी मध्यम वर्ग के लिए दो कमरे का मकान खरीदना अब किफायती हो गया है।

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कंपोजीशन स्कीम की लिमिट सीमा

कंपोजीशन स्कीम की लिमिट सीमा बढ़कर अब 1.5 करोड़ रुपये टर्नओवर तक कर दी गई है यानी जीएसटी के तहत अब उन्हीं का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये होगा। इससे छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

रेलवे ने भी दी बड़ी राहत

सोमवार से रेलवे संयुक्त पीएनआर जारी करेगा। अगर किसी यात्री को दो ट्रेनों से यात्रा करनी है, तो उसके नाम पर संयुक्त पीएनआर जारी होगा। सोमवार से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम वापस हो जाएगी। इससे ट्रेनों के परिचालन में भी समयबद्धता बढ़ेगी और यात्रियों को आसानी भी होगी।

नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफर

सोमवार से ईपीएफओ का युनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले ईपीएफओ के सदस्यों को यूएएन रखने के बाद भी पीएफ ट्रांसफर करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था।