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कोरोना संक्रमण को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन 2.0 को 3 मई तक लागू कर दिया गया है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को की गई घोषणा के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को देश भर के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइन्स के मुताबिक कई कार्यों को लेकर छूट दी गई है। सरकार द्वारा दी गई छूट वाला यह नया दिशा-निर्देश 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

आम लोगों को आ रही दिक्कतों का ख्याल करते हुए 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की इजाजत दी गई गई लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए इन गतिविधियों की इजाजत देंगे । इन चुनिंदा गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग समेत लॉकडाउन से जुड़े तमाम नियमों के पालन को लेकर तैयारी है या नहीं।

पढ़िए सरकार द्वारा जारी किए गए 8 पेज की गाइडलाइन्स

बाहर निकलने के लिए चेहरा ढकना जरूरी, थूकने पर लगेगा जुर्माना

सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना अनिवार्य कर दिया गया है यानि घर से बाहर निकलने के लिए अब आपको अपना चेहरा ढकना ही होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के नियमों को गंभीरता से लागू करने को भी कहा है। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ राज्य सरकारों के रवैये को लेकर काफी चिंतित है जहां लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी लॉकडाउन के नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए एक बार फिर से केंद्र ने सभी राज्यों को इसे लेकर पत्र लिखा है।

आप सबके लिए यह भी याद रखना जरूरी है कि जहां-जहां के हालात बेहतर होते जाएंगे , उन-उन इलाकों के लोगों को छूट मिलती जाएगी और जिन इलाकों में कोरोना का कहर बढ़ता जाएगा , वहां के नागरिकों को मिलने वाली उपरोक्त तमाम छूट को वापस ले लिया जाएगा। इसलिए यह हम सबके लिए उचित होगा कि हम नियमों का पूरी तरह से पालन करें।

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