Deprecated: Optional parameter $output declared before required parameter $atts is implicitly treated as a required parameter in /home3/positkgj/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_wp_booster_functions.php on line 1594

Deprecated: Optional parameter $depth declared before required parameter $output is implicitly treated as a required parameter in /home3/positkgj/public_html/wp-content/plugins/td-cloud-library/includes/tdb_menu.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/positkgj/public_html/wp-content/plugins/td-composer/legacy/common/wp_booster/td_wp_booster_functions.php:1594) in /home3/positkgj/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
यूपी में खुलेंगे बाज़ार – Positive Khabar https://www.positivekhabar.com ताज़ा ख़बर Tue, 19 May 2020 03:39:42 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://www.positivekhabar.com/wp-content/uploads/2019/06/khabar5-150x120.jpg यूपी में खुलेंगे बाज़ार – Positive Khabar https://www.positivekhabar.com 32 32 Lockdown 4.0- योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या है खास निर्देश https://www.positivekhabar.com/up-cm-yogi-adityanath-give-relief-in-lockdown-4/ Tue, 19 May 2020 03:39:42 +0000 https://www.positivekhabar.com/?p=6639 उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार देर रात को लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को देर रात सभी जिलों को भेज दिया है। जिला प्रशासन इस संबंध में जिले के स्तर पर संबंधित व्यक्तियों या संगठनों से बातचीत करने के बाद अपने-अपने जिलों के लिए विस्तृत आदेश जारी करेगा।

नई गाइडलाइंस में बाजारों को खोलने का फैसला किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, फेसकवर को अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पूरी तरह से अनिवार्य रूप से पालन कराने को कहा गया है। नोएडा, गाज़ियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा ,जिसके विस्तृत आदेश संबंधित जिला प्रशासन जारी करेगा।

नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट एरिया, बफर, रेड और ऑरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों जे अनुसार ही किया जाएगा।

लॉकडाउन 4 – यूपी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की खास बातें 

  • कंटेंनमेंट एरिया के बाहर सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत होगी लेकिन इनमें मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुलें और सामाजिक दूरी सहित अन्य जरूरी नियमों का पालन हो सकें।
  • पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी, उनके दुकानदारों के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य।
  • सार्वजनिक स्थलों, सार्वजिक परिवहन में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन अनिवार्य
  • मुख्य सब्जी मंडी अब सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी।
  • फल और सब्जी मंडियों को बड़े स्थान पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों के लिए खोला जाएगा।
  • शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा हालांकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दूरी के साथ इसे लगाने की अनुमति होगी।
  • सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं
  • मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन सिर्फ बिक्री के लिए।
  • बारात घर खुलेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
  • अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति
  • पटरी व्यापारियों को अपना काम करने की इजाज़त लेकिन मास्क और ग्लव्स जरूरी।
  • प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर क्लीनिंग की दुकान खुल सकती हैं।
  • चिकित्साकर्मियों , नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस और इससे जुड़े लोगों को बिना किसी रोक-टोक के राज्य जे अंदर और बाहर जाने की इजाज़त होगी।
  • लेकिन नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी और आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और तमाम जरूरी सुरक्षा के उपाय करने जे बाद ही अनुमति दी जाएगी।
  • शराब की दुकानों पर 6 फीट की दूरी जरूरी।
  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध।
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना।

बस,ऑटो , कार और बाइक को लेकर जारी गाइडलाइंस

  • हालांकि सार्वजनिक परिवहन के साधन बस को लेकर अभी अनुमति नहीं दी गई है। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर बस सेवा शुरू करने के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
  • फोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी।यदि परिवार में बच्चें हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी।
  • बाइक या दोपहिया वाहन पर केवल एक ही व्यक्ति सफर करेगा लेकिन यदि पीछे महिला बैठी होगी तो उसको भी अनुमति होगी। लेकिन सभी के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा।
  • थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री ही बैठेंगे।
  • वाहनों में सभी के लिए मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी होगा।

शुरू होगा औद्योगिक और कार्यालयों का कामकाज लेकिन रखना होगा इसका ध्यान

  • कार्यस्थल पर मास्क लगाना जरूरी। पर्याप्त मात्रा में हो मास्क की व्यवस्था।
  • ऑफिस जाने के लिए लगी परिवहन व्यवस्था में सामाजिक दूरी के नियमों का हो पालन।
  • कार्यस्थल पर एक साथ लंच करने की अनुमति नहीं।
  • कार्यस्थल के प्रवेश और निकास द्वार के साथ-साथ कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर की उपलब्धता जरूरी।
  • यहां लगातार होना चाहिए सैनिटाइजेशन
  • सामूहिक बैठकें नहीं होगी।
  • यहां कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकृत अस्पतालों की लिस्ट रखनी होगी और किसी में भी लक्षण मिलने पर तुरंत भर्ती कराया जाएगा।
  • व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित परिवहन की सुविधा में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी।
  • समुचित साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रशिक्षण की होगी व्यवस्था।
  • कर्मियों को जरूरत के आधार पर आइसोलेट करने के लिए क्वारन्टीन सेन्टर बनाना होगा।
  • सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करना होगा जरूरी।

लॉकडाउन 4 में भी नहीं शुरू होंगी ये सुविधाएं

  • समस्त घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा।
  • मेट्रो भी रहेंगे बंद।
  • सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट।
  • होटल खुलने की अनुमति नहीं।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क नहीं खुलेंगे।
  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं।
  • समस्त धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। कड़ाई से पालन कराने का आदेश।
]]>